
देहरादून। राजधानी देहरादून में लगातार सामने आ रहे धोखाधड़ी (धारा 420) के मामलों की श्रृंखला में एक और गंभीर मामला जुड़ गया है। इस मामले में अब सहारनपुर न्यायालय ने देहरादून एसएसपी देहरादून को नोटिस जारी किया है।

मामला नितिन शर्मा पुत्र नरेंद्र शर्मा, निवासी मोहित विहार, देहरादून से जुड़ा है। आरोप है कि वर्ष 2021 में नितिन शर्मा ने देवबंद, जिला सहारनपुर के एक व्यवसाई के साथ फर्जी एग्रीमेंट कर पहले से बिक चुकी जमीन को दोबारा बेचने का प्रयास किया और इस जमीन के नाम पर 15 लाख रुपये की एडवांस राशि ले ली।

जब संबंधित सहारनपुर निवासी व्यवसाई ने संपत्ति के दस्तावेजों की गहन जांच करवाई, तो सामने आया कि उक्त भूमि पहले ही किसी अन्य व्यक्ति को बेची जा चुकी है। धोखाधड़ी का खुलासा होते ही पीड़ित व्यवसाई ने सहारनपुर और देवबंद थानों में नितिन शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

लगातार जारी हुए वारंट, फिर भी नहीं हुआ पेश
मामले की सुनवाई के दौरान ACJM देवबंद, सहारनपुर न्यायालय द्वारा अभियुक्त नितिन शर्मा के विरुद्ध कई बार वारंट जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद आरोपी अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालत द्वारा बार-बार दिए गए निर्देशों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए अब न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है।
न्यायालय ने आगामी 12 फरवरी को पारित आदेश में एसएचओ बसंत विहार और एसएचओ प्रेमनगर को भी नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि अभियुक्त नितिन शर्मा को हर हाल में न्यायालय में पेश किया जाए। इसके साथ ही देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को भी इस पूरे मामले में नोटिस भेजा गया है, जिससे पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं।
व्यवसाय की आड़ में धोखाधड़ी?
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, नितिन शर्मा उर्फ नितिन भारद्वाज देहरादून के श्यामपुर–ठाकुरपुर क्षेत्र में ‘भारद्वाज ट्रेडर्स’ के नाम से सैनिटरी और बिल्डिंग मटेरियल का व्यवसाय भी करता है। आरोप है कि आरोपी ने अपनी पहचान और व्यावसायिक गतिविधियों की आड़ में इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया।


