
दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शरजील इमाम को अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें 10 दिनों की अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया है।
अदालत ने यह राहत मानवीय आधार पर दी है, ताकि शरजील इमाम अपने भाई की शादी में शामिल हो सकें और अपनी बीमार मां की देखभाल कर सकें। अदालत ने साफ किया कि यह जमानत सीमित अवधि के लिए है और उन्हें तय शर्तों का पालन करना होगा।
बताया जा रहा है कि जमानत अवधि के दौरान उन्हें अदालत द्वारा तय नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। साथ ही निर्धारित समय पूरा होने के बाद उन्हें फिर से संबंधित अधिकारियों के सामने पेश होना होगा।
दिल्ली दंगों से जुड़े इस मामले में शरजील इमाम पहले से ही न्यायिक हिरासत में थे। अदालत के इस फैसले के बाद फिलहाल उन्हें कुछ समय के लिए राहत मिल गई है।



